0 तुलसीपुर में हुई थी गोली मारकर हत्या
राजनांदगाँव (योगेश शर्मा 9827902194)
शहर में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला दो साल पूर्व का है. इसमें न्यायालय ने फैसला दिया है. मोहारा के ग्रामीणों से सूचना मिला कि 01 अज्ञात युवक करीबन 20-22 वर्ष का शव मोहारा शिवनाथ नदी में पड़ा है। सूचना पर मौक़े पर बसंतपुर थाना और साइबर टीम मौके पर पहुंची.
0 सौ से अधिक फूटेज़ खँगाले
विवेचना के दौरान शहर के 100 से भी अधिक सी.सी.टी.व्ही. फुटेज खंघले गये जिसके माध्मय से मृतक आदित्य सौदागर उर्फ गोविन्दा के शव को 02 आरोपियों द्वारा स्कूटी में अपने बीच बैठाकर ले जाते दिखे उसके बाद आरोपियों की पहचान कर 01 नाबालिक विधि से संघर्षरत बालक सहित 04 आरोपियों को थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश राजनांदगांव द्वारा रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा पिता धनीराम साहू निवासी रेल्वे कुंवा के पास तुलसीपुर बखतावर चाल राजनांदगांव एवं जावेद खान पिता स्व0 महबूब खान निवासी रामनगर मोतीपुर तालाब के नीचे राजनांदगांव को धारा 302 भादंवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं धारा 201 भादंवि के अपराध में 03-03 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 3000-3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। हत्या के मामले में आरोपियों को सजा दिलाने में राजनांदगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता।